NLIU का नया एक्ट, अब कुलपति के चयन में नहीं होगी सीजेआई की भूमिका

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) कुलाध्यक्ष (विजिटर) तो रहेंगे, लेकिन इनकी भूमिका दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित कर दी गई है। हालांकि सीजेआई अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को अपना नॉमिनी विजिटर नियुक्त जरूर कर सकेंगे। कुलाधिपति मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/role-of-cji-will-no-longer-be-in-nliu-vc-selection-5909070.html

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