
आपको लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाना है, इसका रिन्युवल कराना है, गुम या चोरी हो जाने पर नया लाइसेंस बनवाना है तो चिंता न करें। यह सारे काम अब आसानी से हो जाएंगे। इनके लिए आपको अलग-अलग फार्म भरकर परिवहन कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है। एक ही फार्म या आवेदन भरने पर यह सारे काम हो जाएंगे।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/news-driving-policy-in-mp-5897082.html
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