
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सदस्यों के लिए 'एक राज्य एक वोट' नीति पर दिए अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया। शीर्ष अदालत ने मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा और विदर्भ की क्रिकेट संघों को बोर्ड की पूर्ण (स्थायी) सदस्यता देने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ संशोधनों के साथ देश की सबसे धनी क्रिकेट संस्था के मसौदा संविधान (ड्राफ्ट कंस्टीट्यूशन) को भी मंजूरी दे दी। पीठ ने रेलवे, सर्विसेज और यूनिवर्सिटीज की भी स्थायी सदस्यता बहाल कर दी। साथ ही तमिलनाडु सोसाइटी के रजिस्ट्रार जनरल को बीसीसीआई के अनुमोदित संविधान को 4 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया। पीठ में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
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