खाद्य सुरक्षा: खाने-पीने का सामान बनाओ-बेचो, ट्रेनिंग जरूरी, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द

शासन ने खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माता और विक्रय करने वालों के लिए अब खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ निर्माता व विक्रेताओं द्वारा यदि प्रशिक्षण नहीं लिया गया है तो आने वाले दिनों में संबंधित के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/food-safety-rule-in-mp-5927179.html

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