
अब काॅलेज व विश्वविद्यालय की ऐसी महिला फैकल्टी को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा जो सरोगेसी के जरिए मां बनी हों यानी किराए की कोख से बच्चा प्राप्त किया होगा। इसके चलते यहां पदस्थ महिला टीचर्स फैकल्टी को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।
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