
गरीब, अनाथ और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश तभी मिलेगा जब उनके अभिभावकों के पास मोबाइल होगा। यदि मोबाइल नहीं तो प्रवेश भी नहीं मिल पाएगा।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/new-rule-for-right-to-education-in-mp-5897129.html
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