
फीस-स्कूल ड्रेस व कॉपी-किताब के मामले में प्राइवेट स्कूल अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। वे पांच साल तक न तो ड्रेस बदल सकेंगे न फीस के रूप में वसूल की जाने वाली राशि नकद ले सकेंगे। फीस जमा करने के लिए उन्हें पालकों को बैंक एकाउंट बताना होगा। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 150 दिन पहले नए सत्र की फीस पोर्टल पर डालनी होगी। इसके साथ ही पिछले तीन साल के लाभ हानि की डिटेल भी शिक्षा अधिकारी को बतानी होगी।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/mp/bhopal/news/govt-realese-notification-for-private-school-fees-and-dress-5906604.html
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